प्रश्न 1: नवोदय विद्यालय समिति की स्थानांतरण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: नवोदय विद्यालय समिति की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को पारदर्शिता एवं समान अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पात्रता/प्राथमिकता के अनुसार अपनी पसंद के स्थान के लिए स्थानांतरण ले सकें और संस्थान के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।
प्रश्न 2: नवोदय विद्यालय समिति में स्थानांतरण प्रणाली किस प्रकार की नीति पर आधारित है?
उत्तर: यह प्रणाली एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों पर आधारित है, ताकि कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा पारदर्शिता और सटीकता के साथ मिल सके।
प्रश्न 3: नवोदय विद्यालय समिति में स्थानांतरण नीति की शुरुआत कब हुई?
उत्तर: स्थानांतरण नीति का औपचारिक दस्तावेज वर्ष 2012 में पहली बार क्षेत्रीय कर्मचारियों को सौंपा गया।
प्रश्न 4: “Single Lady” प्राथमिकता श्रेणी में किसे शामिल किया गया?
उत्तर: विधवा महिला कर्मचारियों को 2018 में “Single Lady” प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया और 2019 में इसमें तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को भी जोड़ा गया।
प्रश्न 5: 2021 में कार्यकारी समिति द्वारा कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए?
उत्तर:
- पात्रता अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष की गई,
- DFR (सेवानिवृत्ति के निकट कर्मचारी) को प्राथमिकता दी गई,
- प्राथमिकता श्रेणी वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम सुरक्षा अवधि 15 वर्ष की गई,
- 45 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के लिए कठिन स्थानों पर अनिवार्य पोस्टिंग की गई, आदि।
प्रश्न 6: स्थानांतरण के दौरान संगठन किसको प्राथमिकता देता है—कर्मचारी की सुविधा या संगठनिक हित को?
उत्तर: स्थानांतरण के समय संगठनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है; कर्मचारियों की समस्याएँ और सीमाएँ गौण होती हैं।
प्रश्न 7: क्या किसी कर्मचारी को अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण का अधिकार है?
उत्तर: नहीं, अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण का दावा कोई अधिकार नहीं है।
प्रश्न 8: स्थानांतरण के लिए कौन-कौन से प्रमुख कारक निर्धारित किए गए हैं?
उत्तर:
- रिक्ति की उपलब्धता,
- पात्रता,
- प्राथमिकता कारक (जैसे विकलांगता, गंभीर बीमारी, पति/पत्नी कार्यरत, सिंगल लेडी, DFR),
- अधिशेष स्टाफ का पुनर्नियोजन,
- मानव संसाधन का उपयुक्त उपयोग,
- गृह जिला पोस्टिंग प्रतिबंध,
- किसी कर्मचारी को ऐसे स्थान से हटाना जहाँ उसका रहना हित में न हो।
प्रश्न 9: क्या नवोदय विद्यालय समिति में पारस्परिक (म्युचुअल) स्थानांतरण की अनुमति है?
उत्तर: नहीं, NVS में पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।
प्रश्न 10: कितने वर्षों की “लॉक-इन अवधि” लागू है? और किन पर?
उत्तर: 2 वर्षों की लॉक-इन अवधि लागू है जो नए नियुक्त कर्मचारियों (नियुक्ति के आधार पर) और पदोन्नति के बाद स्थानांतरण पाए कर्मचारियों पर लागू होती है।
प्रश्न 11: क्या स्थानांतरण आदेश रद्द किए जा सकते हैं?
उत्तर: सामान्यतः नहीं, लेकिन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों या प्रशासनिक आवश्यकता होने पर, आयुक्त NVS द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
प्रश्न 12: क्या किसी कर्मचारी को राजनीतिक या बाहरी प्रभाव का प्रयोग करके स्थानांतरण करवाना अनुचित है?
उत्तर: हाँ, यह आचरण नियमों के विरुद्ध है और इसे दंडनीय अनुशासनात्मक अपराध माना जाएगा।
प्रश्न 13: DFR (Due for Retirement) कर्मचारियों को स्थानांतरण से क्या छूट मिलती है?
उत्तर: ऐसे कर्मचारी, जो आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उनकी वर्तमान तैनाती पर ही बनाए रखा जाएगा जब तक वे स्वयं स्थानांतरण का अनुरोध न करें।
प्रश्न 14: नवोदय विद्यालय समिति में स्थानांतरण की मुख्य श्रेणियाँ कौन-कौन सी होती हैं?
उत्तर: NVS में स्थानांतरण की प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित होती हैं:
- अनुरोध आधारित स्थानांतरण (Request Transfer)
- प्राथमिकता श्रेणी का स्थानांतरण (Priority Category Transfer)
- प्रशासनिक स्थानांतरण (Administrative Transfer)
- स्थानांतरण विस्थापन (Displacement Transfer)
- रोटेशनल स्थानांतरण (Rotational Transfer)
प्रश्न15: प्राथमिकता श्रेणी में कौन-कौन से कारक आते हैं?
उत्तर: प्राथमिकता श्रेणी में निम्नलिखित कारक आते हैं:
- विकलांगता,
- गंभीर बीमारी,
- पति/पत्नी का स्थान,
- विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित महिला (Single Lady),
- DFR (सेवानिवृत्ति निकट कर्मचारी)।
प्रश्न 16 : रोटेशनल ट्रांसफर किसके लिए विशेष रूप से लागू होता है?
उत्तर: यह मुख्यतः क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों (Regional Language Teachers) के लिए लागू होता है, ताकि वे समय-समय पर स्थान परिवर्तित करते रहें।
प्रश्न 17: नवोदय विद्यालय समिति में रिक्तियों के कितने प्रकार होते हैं?
उत्तर: NVS में रिक्तियों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं:
- वास्तविक रिक्ति (Actual Vacancy)
- अनुमानित रिक्ति (Anticipated Vacancy)
- सुरक्षित मानी गई स्थिति (Protected Deemed Vacancy)
प्रश्न 18: वास्तविक रिक्ति क्या होती है?
उत्तर: वह पद, जो सेवानिवृत्ति, मृत्यु, स्थानांतरण या त्यागपत्र के कारण वास्तविक रूप से खाली हो गया हो, उसे वास्तविक रिक्ति कहा जाता है।
प्रश्न 19: अनुमानित रिक्ति क्या होती है?
उत्तर: वे रिक्तियाँ जो निकट भविष्य में होने की संभावना हो (जैसे आगामी सेवानिवृत्ति), उन्हें अनुमानित रिक्ति कहा जाता है।
प्रश्न 20: “Protected Deemed Vacancy” से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: यह स्थिति उन कर्मचारियों के लिए होती है जो प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं और स्थानांतरण से संरक्षित हैं। उनके पद को रिक्त नहीं माना जाता, भले ही वे वहाँ कार्यरत हों, और यह स्थानांतरण नीति के तहत खाली पद नहीं माना जाता।
प्रश्न 21: क्या कोई भी कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण का दावा कर सकता है?
उत्तर: नहीं, स्थानांतरण को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह सेवा की अवधि, रिक्तियों की उपलब्धता, और नीति में उल्लिखित शर्तों पर निर्भर करता है।
प्रश्न 23: नए भर्ती कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की पात्रता कब शुरू होती है?
उत्तर: नए भर्ती कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए कम से कम 2 वर्षों का लॉक-इन पीरियड पूरा करना होता है।
प्रश्न 24: पदोन्नति के बाद स्थानांतरण की पात्रता कब शुरू होती है?
उत्तर: पदोन्नति के पश्चात कर्मचारी को अपने नए स्थान पर निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा करना होता है, तभी वह स्थानांतरण के लिए पात्र होता है।
प्रश्न 25: यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा हो, तो क्या यह समय स्थानांतरण की पात्रता में गिना जाएगा?
उत्तर: नहीं, यदि एक बार में 60 दिन से अधिक या पूरे वर्ष में 120 दिन से अधिक अवकाश लिया गया हो (मातृत्व अवकाश छोड़कर), तो वह अवधि पात्रता की गणना में नहीं जोड़ी जाएगी।
प्रश्न 26: प्राथमिकता श्रेणी में कौन से कर्मचारी आते हैं?
उत्तर: विकलांग कर्मचारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी या उनके आश्रित, पति/पत्नी एक ही स्थान पर कार्यरत हों, “सिंगल लेडी” (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित महिला), और DFR (जो 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हों) इस श्रेणी में आते हैं।
प्रश्न 27: क्या प्राथमिकता श्रेणी में भी लॉक-इन पीरियड लागू होता है?
उत्तर: हाँ, सामान्यतः 2 वर्ष का लॉक-इन पीरियड प्राथमिकता श्रेणी पर भी लागू होता है, जब तक कि नीतिगत अपवाद न हो।
प्रश्न28: विस्थापन स्थानांतरण (Displacement Transfer) कब होता है?
उत्तर: जब किसी स्टेशन में स्टाफ आवश्यकता से अधिक हो और अन्य स्टेशन में आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है – इसे विस्थापन स्थानांतरण कहते हैं।
प्रश्न 29: किन कर्मचारियों को विस्थापन से सुरक्षा प्रदान की जाती है?
उत्तर: निम्नलिखित को सुरक्षा दी जाती है:
- प्राथमिकता श्रेणी के कर्मचारी
- 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के PGT/TGT/गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
- NVS Spouse
- “Protected Deemed” कर्मचारी
- ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, कुक, चौकीदार आदि को होम डिस्टिक में पोस्टिंग की विशेष छूट
प्रश्न 30: “Protected Deemed” का क्या अर्थ है?
उत्तर: यह उन कर्मचारियों को दिया गया दर्जा है जो प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण से संरक्षित माने जाते हैं और जिनके स्थान को रिक्त नहीं माना जाता।
प्रश्न 31: क्या विस्थापन के तहत किसी को फिर से उसी स्थान पर पोस्ट किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, यदि कोई कर्मचारी प्रशासनिक या अनुशासनात्मक आधार पर स्थानांतरित किया गया हो, तो उसे उसी स्थान पर फिर से पोस्ट नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 32: कर्मचारियों को स्टेशन आवंटन किस आधार पर किया जाता है?
उत्तर: कर्मचारियों को स्टेशन उनकी पसंद, रिक्तियों की उपलब्धता, पात्रता, तथा प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार किया जाता है।
प्रश्न 33: यदि एक से अधिक कर्मचारी एक ही स्टेशन की मांग करते हैं, तो उन्हें स्टेशन कैसे आवंटित किया जाएगा?
उत्तर: ऐसी स्थिति में टाई ब्रेकिंग के नियम लागू होते हैं, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किसे स्टेशन आवंटित किया जाए।
प्रश्न 34: यदि दो कर्मचारी एक ही स्टेशन के लिए समान रूप से पात्र हैं, तो किस आधार पर चयन किया जाएगा?
उत्तर: टाई ब्रेक करने के लिए निम्नलिखित आधारों को क्रमशः देखा जाता है:
i) वर्तमान स्टेशन पर कार्यकाल की अवधि
ii) संगठन में कुल सेवा की अवधि
iii) आयु में वरिष्ठता
iv) यदि ऊपर के सभी समान हों, तो लॉटरी प्रणाली लागू की जा सकती है।
प्रश्न 35: टाई ब्रेकिंग नियमों में क्या प्राथमिकता श्रेणी के कर्मचारी को कोई विशेष वरीयता मिलती है?
उत्तर: हाँ, यदि प्राथमिकता श्रेणी का कोई कर्मचारी है तो उसे पहले वरीयता दी जाती है, उसके बाद सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों पर विचार किया जाता है।
प्रश्न 36: क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों के लिए रोटेशनल ट्रांसफर नीति का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक नियत अवधि के बाद स्थानांतरित होकर अन्य स्थानों पर जाएं, जिससे उनकी भाषा विशेषज्ञता का समुचित उपयोग हो सके और स्थानीयता का प्रभाव न पड़े।
प्रश्न 37: यदि कोई क्षेत्रीय भाषा शिक्षक अपने मूल राज्य के बाहर कार्यरत है, तो उसे स्थानांतरण कब मिल सकता है?
उत्तर: ऐसे शिक्षक को कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी करनी होती है। यह स्थानांतरण भी प्राथमिकता श्रेणी या स्टेशन श्रेणी के आधार पर रियायती नहीं होता।
प्रश्न 38: क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की “Deemed Status” क्या होती है?
उत्तर: यदि कोई शिक्षक 10 वर्षों से अपने मूल राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, तो उसे “Deemed Protected” माना जाता है और वह स्थानांतरण से सुरक्षित रहता है।
प्रश्न 39: क्या स्थानांतरण के समय कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (TA) दिया जाता है?
उत्तर: हाँ, यदि स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से हुआ हो, तो कर्मचारी को स्थानांतरण टीए (Transfer TA) का लाभ मिलता है।
प्रश्न 40: क्या अनुरोध (Request) पर किए गए स्थानांतरण पर भी टीए मिलेगा?
उत्तर: नहीं, अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर टीए देय नहीं होता है।
प्रश्न 41: स्थानांतरण टीए की स्वीकृति के लिए क्या शर्तें होती हैं?
उत्तर: स्थानांतरण टीए केवल तभी देय होता है जब स्थानांतरण संगठनात्मक आवश्यकता, प्रशासनिक आधार, या जनहित में किया गया हो।
प्रश्न 42: क्या कर्मचारी स्थानांतरण से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, कर्मचारी ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
प्रश्न 43: शिकायत निवारण की प्रक्रिया क्या होती है?
उत्तर: शिकायतों को स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद निर्धारित अवधि में दर्ज किया जाता है। इन्हें संबंधित अधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँचा और निपटाया जाता है।
प्रश्न 44: यदि किसी कर्मचारी की शिकायत मान्य पाई जाती है तो क्या स्थानांतरण आदेश बदला जा सकता है?
उत्तर: हाँ, यदि शिकायत उचित पाई जाती है, तो स्थानांतरण आदेश में संशोधन या सुधार किया जा सकता है।
प्रश्न 45: क्या स्थानांतरण नीति के नियमों में किसी प्रकार की छूट दी जा सकती है?
उत्तर: हाँ, विशेष परिस्थितियों में NVS के आयुक्त (Commissioner) को छूट देने का अधिकार प्राप्त है।
प्रश्न 46: क्या छूट का यह अधिकार सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है?
उत्तर: नहीं, यह छूट केवल विशिष्ट मामलों में और केवल प्रशासनिक या मानवीय आधार पर दी जाती है, और इसे न्यायिक अधिकार की तरह दावा नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 47: क्या छूट एक बार दिए जाने के बाद भविष्य में भी दावा की जा सकती है?
उत्तर: नहीं, किसी एक मामले में दी गई छूट को दृष्टांत या मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह पूरी तरह से केस-टू-केस निर्णय होता है।
प्रश्न 48: यदि स्थानांतरण नीति के किसी प्रावधान की व्याख्या में असमंजस हो, तो अंतिम निर्णय किसका होगा?
उत्तर: यदि किसी नियम की व्याख्या को लेकर भ्रम हो, तो उसका अंतिम और वैध निर्णय NVS के आयुक्त (Commissioner) द्वारा लिया जाएगा।
प्रश्न 49: क्या कर्मचारी स्थानांतरण नीति की व्याख्या को लेकर विवाद कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, नीति की व्याख्या का अधिकार केवल प्रशासन के पास सुरक्षित है, और इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।
प्रश्न 50: स्थानांतरण के लिए बाहरी या राजनीतिक दबाव डालना किस रूप में माना जाएगा?
उत्तर: स्थानांतरण प्रक्रिया में बाहरी या राजनीतिक दबाव डालना दुराचार (misconduct) माना जाएगा।
प्रश्न 51: यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरण के लिए राजनीतिक प्रभाव डालता है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
उत्तर: ऐसा करना CCS (CCA) नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है।
प्रश्न 52: एनवीएस में ट्रांसफर ड्राइव किस समय आयोजित की जाती है?
उत्तर: सामान्यतः ट्रांसफर ड्राइव अप्रैल से जुलाई के बीच आयोजित की जाती है।
प्रश्न 53: ट्रांसफर ड्राइव के दौरान किन चरणों का पालन किया जाता है?
उत्तर: ट्रांसफर ड्राइव में आमतौर पर निम्नलिखित चरण होते हैं:
i) रिक्तियों का प्रकाशन,
ii) ऑनलाइन आवेदन,
iii) स्वचालित आवंटन प्रक्रिया,
iv) शिकायत निवारण राउंड,
v) अंतिम आदेश का निर्गमन।
प्रश्न 54: क्या ट्रांसफर ड्राइव की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है?
उत्तर: हाँ, अब यह प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत और ऑनलाइन होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
प्रश्न 55: एनवीएस स्थानांतरण नीति 2021 किस-किस दस्तावेज़ों और दिशानिर्देशों पर आधारित है?
उत्तर: यह नीति 2012 से लेकर 2021 तक जारी किए गए सभी स्थानांतरण नीतियों, दिशानिर्देशों व स्पष्टीकरणों पर आधारित है, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया गया।
प्रश्न 56: क्या पूर्ववर्ती सभी स्पष्टीकरण और परिपत्र वर्तमान नीति में शामिल हैं?
उत्तर: हाँ, सभी प्रासंगिक स्पष्टीकरण, संशोधन एवं आदेश को इस नीति में एकीकृत कर दिया गया है।
प्रश्न 57: परिशिष्ट में कौन-कौन से दस्तावेज सम्मिलित होते हैं?
उत्तर: परिशिष्ट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं:
i) स्थानांतरण आवेदन का प्रारूप,
ii) प्राथमिकता श्रेणी विवरण,
iii) स्थानों की कठिनता सूची,
iv) अर्हता और योग्यता शर्तों का सारांश आदि।
प्रश्न 58 : क्या परिशिष्ट का अध्ययन करना स्थानांतरण प्रक्रिया में मदद करता है?
उत्तर: हाँ, परिशिष्ट से व्यवहारिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।
- एनवीएस की स्थानांतरण नीति का उद्देश्य संतुलित मानव संसाधन वितरण और कर्मचारियों की संतुष्टि है।
- स्थानांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्राथमिकता, और योग्यता को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है।
- समय-समय पर दिशा-निर्देशों और तकनीकी सुधारों (जैसे ऑनलाइन प्रणाली) के माध्यम से इसे अद्यतन किया गया है।
- विकलांगता, गंभीर बीमारी, पति-पत्नी, सिंगल लेडी, और DFR जैसी श्रेणियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
- 45 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को सामान्यतः कठिन स्थानांतरण से छूट मिलती है।
- स्थानांतरण टीए, शिकायत निवारण, और छूट की शक्ति जैसे प्रावधान भी नीति में विस्तृत रूप से वर्णित हैं।
- नीति की व्याख्या, बाहरी हस्तक्षेप से बचाव, और नैतिक प्रबंधन पर भी बल दिया गया है।
प्रश्न 59: एनवीएस में स्थानांतरण की मुख्य विशेषता क्या है?
उत्तर: एनवीएस में स्थानांतरण की मुख्य विशेषता “अनुरोध आधारित” (on request basis) स्थानांतरण है, जो अन्य निर्धारित मापदंडों के अधीन होता है।
प्रश्न 60: एनवीएस में स्थानांतरण को किन-किन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है?
उत्तर: स्थानांतरण को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
a) अनुरोध स्थानांतरण (Request Transfer)
b) विस्थापन स्थानांतरण (Displacement Transfer)
c) प्रशासनिक स्थानांतरण (Administrative Transfer)
प्रश्न 61: अनुरोध स्थानांतरण कब होता है और किन कर्मचारियों के लिए लागू है?
उत्तर: जब कोई पात्र कर्मचारी स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण चाहता है तो उसे अनुरोध स्थानांतरण कहते हैं। यह सभी कैडर के कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके लिए ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य है।
प्रश्न 62: विस्थापन स्थानांतरण कब किया जाता है?
उत्तर: जब कोई कर्मचारी निर्धारित अधिकतम कार्यकाल पूरा कर लेता है और उसे स्थान खाली करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है ताकि किसी अन्य पात्र कर्मचारी को वहाँ नियुक्त किया जा सके, तो यह विस्थापन स्थानांतरण होता है।
प्रश्न 63: क्या विस्थापन स्थानांतरण सभी कर्मचारियों पर लागू होता है?
उत्तर: यह सभी कैडर पर लागू होता है, सिवाय ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन-कम-प्लंबर, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार व चौकीदार-कम-स्वीपर के।
प्रश्न 64: प्रशासनिक स्थानांतरण किन परिस्थितियों में किया जाता है?
उत्तर: यह स्थानांतरण सेवा की आवश्यकता, प्रशासनिक हित और जनहित में किया जाता है, जैसे:
- अधिक स्टाफ को रिक्तियों में पुनः तैनात करना
- कर्मचारी का वर्तमान स्थान पर बने रहना प्रशासनिक दृष्टि से अनुपयुक्त होना
- अनुशासनात्मक या अन्य प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण
प्रश्न 65: प्रशासनिक स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर: यह दो प्रकार के होते हैं:
a) अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ
b) अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना
प्रश्न 66: एनवीएस में रिक्तियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है?
उत्तर: दो प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं:
a) वास्तविक रिक्ति (Actual Vacancy)
b) मानी गई रिक्ति (Deemed Vacancy)
प्रश्न 67: मानी गई रिक्ति क्या होती है?
उत्तर: जब कोई कर्मचारी अपने वर्तमान स्टेशन पर अधिकतम निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो उस स्थान को “मानी गई रिक्ति” माना जाता है और वह अन्य पात्र कर्मचारी को आवंटित किया जा सकता है।
प्रश्न 68: स्थानांतरण ड्राइव के लिए सामान्यतः कट-ऑफ तिथि क्या होती है?
उत्तर: सामान्यतः कट-ऑफ तिथि 31 जुलाई होती है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के लिए यह तिथि 30 जून होती है।
प्रश्न 69: विभिन्न पदों के लिए एक स्थान पर निर्धारित कार्यकाल क्या है?
उत्तर:
पद/कैडर | सामान्य कार्यकाल (वर्षों में) |
प्राचार्य/उप प्राचार्य/ऑफिस सुपरीटेंडेंट | 5 वर्ष |
पीजीटी/टीजीटी/विशेष शिक्षक/स्टाफ नर्स आदि | 7 वर्ष |
विशेष भर्ती ड्राइव से नियुक्त शिक्षक | नियुक्ति पत्र के अनुसार |
ड्राइवर/कुक आदि | कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं, परंतु नई नियुक्ति या पदोन्नति पर 2 वर्ष का लॉक-इन पीरियड लागू है |
प्रश्न 70: प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत किन कर्मचारियों को ट्रांसफर में वरीयता दी जाती है?
उत्तर: प्राथमिकता श्रेणी में निम्नलिखित कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है:
- पीएच श्रेणी (दिव्यांग)
- गंभीर बीमारी (मेडिकल श्रेणी)
- पति-पत्नी श्रेणी
- सिंगल लेडी (विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा महिला)
- सेवानिवृत्ति के निकट (DFR) श्रेणी
प्रश्न 71: पीएच श्रेणी के अंतर्गत ट्रांसफर के लिए क्या शर्तें हैं?
उत्तर: यदि कर्मचारी, उनके पति/पत्नी या आश्रित पुत्र/पुत्री 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं और सरकारी मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, तो वे पीएच श्रेणी में ट्रांसफर के पात्र माने जाते हैं।
प्रश्न 72: गंभीर बीमारी के आधार पर ट्रांसफर कब मान्य होता है?
उत्तर: यदि कर्मचारी, उनके पति/पत्नी या आश्रित पुत्र/पुत्री एनएक्सचर-III में सूचीबद्ध गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और पिछले 5 वर्षों के भीतर निदान/सर्जरी हुई है, तथा CMO/CMS/Civil Surgeon से प्रमाणपत्र प्राप्त है, तो ट्रांसफर मान्य होता है।
प्रश्न 73: पति-पत्नी श्रेणी में ट्रांसफर के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर: यदि कर्मचारी का पति/पत्नी निम्न में से किसी में स्थायी कर्मचारी हो, तो ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे:
- एनवीएस
- केंद्रीय सरकार कार्यालय
- केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
- राज्य सरकार कार्यालय
- राज्य सार्वजनिक उपक्रम
प्रश्न 74: सिंगल लेडी श्रेणी में किस प्रकार की महिला कर्मचारी शामिल होती हैं?
उत्तर: विधवा महिला, अविवाहित महिला और तलाकशुदा महिला जिनका प्रमाणपत्र विधिवत रूप से उपलब्ध है, वे सिंगल लेडी श्रेणी में आती हैं। पुनः विवाह के बाद यह श्रेणी लागू नहीं होती।
प्रश्न 75: DFR श्रेणी में ट्रांसफर के लिए कौन पात्र होता है?
उत्तर: जो कर्मचारी ट्रांसफर ड्राइव वर्ष की कट-ऑफ तिथि तक 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे DFR श्रेणी के अंतर्गत ट्रांसफर के पात्र होते हैं, बिना न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता के।
प्रश्न 76: प्राथमिकता श्रेणी में ट्रांसफर लेने के बाद कितने वर्षों तक फिर से प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर नहीं लिया जा सकता?
उत्तर: यदि किसी कर्मचारी ने प्राथमिकता श्रेणी में ट्रांसफर ले लिया है, तो अगले 5 वर्षों तक वह किसी भी प्राथमिकता श्रेणी में ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होगा।
प्रश्न 76: एनवीएस में शिक्षकों के लिए कठिन क्षेत्रों में सेवा देना क्यों आवश्यक है?
उत्तर: एनवीएस में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बनाए रखने हेतु शिक्षकों (TGT और उससे ऊपर) को कम से कम एक बार कठिन/अत्यंत कठिन/अर्ध-कठिन क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य है।
प्रश्न 77: कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में पद भरने के लिए एनवीएस कौन-कौन से तरीके अपनाता है?
उत्तर:
- इच्छुक कर्मचारियों को वहाँ पोस्टिंग देना
- ऐसे कर्मचारियों को वहाँ भेजना जिन्होंने कभी कठिन क्षेत्र में सेवा नहीं दी
- नियुक्ति या पदोन्नति के समय वहाँ पोस्ट करना
- विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पद भरना
प्रश्न 78: कठिन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी किस प्रकार ट्रांसफर पा सकते हैं?
उत्तर:
- कठिन क्षेत्र से सामान्य क्षेत्र में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं
- एक कठिन क्षेत्र से दूसरे कठिन क्षेत्र में ट्रांसफर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं
प्रश्न 79: सामान्य (Plain) स्टेशन से किसी कठिन (Hard/Very Hard/Semi Hard) स्टेशन पर इच्छानुसार स्थानांतरण के लिए कर्मचारी को वर्तमान स्टेशन पर कितने वर्षों की सेवा करना आवश्यक है?
उत्तर: सामान्य स्टेशन से कठिन स्टेशन पर इच्छानुसार स्थानांतरण हेतु कर्मचारी को कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है।
प्रश्न 80: बहुत कठिन (Very Hard), कठिन (Hard), एवं अर्द्ध कठिन (Semi Hard) स्टेशनों से स्थानांतरण के लिए न्यूनतम कार्यकाल क्रमशः क्या है?
उत्तर:
- बहुत कठिन स्टेशन से स्थानांतरण हेतु: 2 वर्ष
- कठिन स्टेशन से स्थानांतरण हेतु: 3 वर्ष
- अर्द्ध कठिन स्टेशन से स्थानांतरण हेतु: 4 वर्ष
प्रश्न 81: क्या हार्ड स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारी अपनी इच्छा से किसी अन्य हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरण के पात्र होते हैं?
उत्तर: नहीं, जो कर्मचारी पहले से हार्ड स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे “Willingness to Serve Hard Station” श्रेणी के अंतर्गत अन्य हार्ड स्टेशन के लिए पात्र नहीं होते।
प्रश्न 82: क्या ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि कर्मचारियों पर कठिन स्टेशनों के लिए निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल लागू होता है?
उत्तर: नहीं, इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर कठिन स्टेशनों हेतु न्यूनतम कार्यकाल की बाध्यता लागू नहीं होती, लेकिन वे प्राथमिकता लाभ प्राप्त करते हैं।
प्रश्न 83: संचयी कार्यकाल (Cumulative Tenure) किस स्थिति में लागू होता है?
उत्तर: जब कर्मचारी किसी कठिन स्टेशन पर निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं करता और उसका पिछले कठिन स्टेशन (उसी क्षेत्र का) का कार्यकाल जोड़ने से पात्रता बनती हो, तब संचयी कार्यकाल लागू होता है।
प्रश्न 84: प्रशासनिक स्थानांतरण (Administrative Transfer) के मामले में संचयी कार्यकाल की व्यवस्था किन परिस्थितियों में लागू होती है?
उत्तर: निम्नलिखित परिस्थितियों में:
- प्रशासनिक स्थानांतरण (अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ या बिना),
- अधिशेष कर्मियों का पुनः नियोजन,
- जनहित में स्थानांतरण।
प्रश्न 85: विस्थापन स्थानांतरण (Displacement Transfer) कब होता है?
उत्तर: जब कोई कर्मचारी निर्धारित कार्यकाल से अधिक समय तक एक स्टेशन पर कार्यरत हो और किसी अन्य पात्र कर्मचारी को उस स्टेशन पर नियुक्त किया जाना हो, तब उस कर्मचारी का विस्थापन किया जाता है।
प्रश्न 86: डीन पद घोषित करने हेतु सामान्य कार्यकाल विभिन्न पदों के लिए क्या है?
उत्तर:
- प्राचार्य/उपप्राचार्य/कार्यालय अधीक्षक: 5 वर्ष
- शिक्षक/स्टाफ नर्स/काटरिंग सहायक/सचिवीय सहायक: 10 वर्ष
- ड्राइवर आदि: डीन की घोषणा लागू नहीं होती
प्रश्न 87: संरक्षित डीन (Protected Deemed) कर्मचारी कौन होते हैं?
उत्तर: वे कर्मचारी जो विकलांगता, गंभीर बीमारी, वैध कार्यरत जीवनसाथी या सेवानिवृत्त की स्थिति में प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं और जिन्हें डीन घोषित करने के बावजूद विस्थापित नहीं किया जाता।
प्रश्न 88: संरक्षित डीन की स्थिति किस आधार पर अमान्य हो सकती है?उत्तर: यदि कर्मचारी समय पर वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता या उसकी प्राथमिकता श्रेणी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।
प्रश्न 89: सामान्य स्टेशन से बहुत कठिन / कठिन / अर्ध-कठिन स्टेशन पर स्थानांतरण की पात्रता के लिए वर्तमान स्टेशन पर न्यूनतम कार्यकाल कितना होना चाहिए?
उत्तर: सामान्य / समतल स्टेशन से कठिन श्रेणी के स्टेशन पर स्वेच्छा से स्थानांतरण हेतु कर्मचारी को वर्तमान स्टेशन पर कम से कम 2 वर्ष की सेवा करनी चाहिए।
प्रश्न 90: किसी कर्मचारी को कठिन श्रेणी के किसी अन्य स्टेशन पर स्थानांतरण हेतु “स्वेच्छा से कठिन स्टेशन पर सेवा” की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाएगा?
उत्तर: क्योंकि वह कर्मचारी पहले से ही कठिन स्टेशन पर कार्यरत है और “स्वेच्छा से कठिन स्टेशन पर सेवा” की श्रेणी केवल सामान्य स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होती है।
प्रश्न 91: क्या ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन-कम-प्लंबर, लैब अटेंडेंट आदि कर्मचारियों पर कठिन श्रेणी के स्टेशन पर न्यूनतम कार्यकाल की शर्त लागू होती है?
उत्तर: नहीं, इन कर्मचारियों पर यह शर्त लागू नहीं होती, लेकिन स्टेशन आवंटन में उन्हें प्राथमिकता मिलती है।
प्रश्न 92: अगर कोई कर्मचारी एक ही क्षेत्र के विभिन्न कठिन स्टेशनों पर लगातार कार्यरत रहा है, तो क्या पहले स्टेशन की सेवा अवधि को वर्तमान स्टेशन के कार्यकाल में जोड़ा जाएगा?
उत्तर: हाँ, यदि कर्मचारी उसी क्षेत्र के कठिन स्टेशनों पर लगातार कार्यरत रहा है, तो पहले स्टेशन की सेवा अवधि को संचित कार्यकाल मानते हुए जोड़ा जा सकता है।
प्रश्न 93: प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित कर्मचारी के लिए पूर्ववर्ती स्टेशन की सेवा को कैसे मान्यता दी जाएगी?
उत्तर: यदि कोई कर्मचारी प्रशासनिक स्थानांतरण के कारण वर्तमान स्टेशन पर कार्यरत है और वहाँ की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है, तो पूर्ववर्ती स्टेशन की सेवा अवधि को संचित करके स्थानांतरण की पात्रता के लिए गिना जाएगा।
प्रश्न 94: क्या प्रशासनिक स्थानांतरण की संचित अवधि क्षेत्र-विशेष होती है?
उत्तर: नहीं, प्रशासनिक स्थानांतरण में संचित कार्यकाल की गणना क्षेत्र-विशेष नहीं होती। किसी भी क्षेत्र का पूर्ववर्ती स्टेशन इसमें शामिल हो सकता है।
प्रश्न 95: विस्थापन स्थानांतरण किस उद्देश्य से किया जाता है?
उत्तर: यह स्थानांतरण किसी कर्मचारी को नए स्थान पर नियुक्त करने के लिए किया जाता है ताकि किसी दूसरे स्थानांतरण प्राप्त कर्मचारी को उसकी जगह नियुक्त किया जा सके।
प्रश्न 96: “डिम्ड वैकेंसी” का क्या अर्थ है?
उत्तर: “डिम्ड वैकेंसी” का अर्थ है कि किसी कर्मचारी ने उस स्थान पर निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है और उस पद को खाली माना जा सकता है ताकि किसी अन्य कर्मचारी को वहाँ स्थानांतरित किया जा सके।
प्रश्न 97: किन कर्मचारियों को विस्थापन से छूट दी गई है?
उत्तर: ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन-कम-प्लंबर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार और चौकीदार-कम-सफाईकर्मी को विस्थापन स्थानांतरण से छूट दी गई है।
प्रश्न 98: “प्रोटेक्टेड डिम्ड” कर्मचारी कौन होते हैं?
उत्तर: वे कर्मचारी जो किसी प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं (जैसे- विकलांग, अकेली महिला, गंभीर बीमारी, वैध पति/पत्नी) और जिन्होंने निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है, फिर भी उन्हें विस्थापन से छूट दी जाती है, उन्हें “प्रोटेक्टेड डिम्ड” कर्मचारी कहा जाता है।
प्रश्न 99: सामान्य स्टेशन से कठिन श्रेणी के स्टेशन पर स्थानांतरण की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है?
A) 1 वर्ष
B) 2 वर्ष
C) 3 वर्ष
D) कोई नहीं
✅ सही उत्तर: B) 2 वर्ष
प्रश्न 100: यदि कोई कर्मचारी पहले से कठिन स्टेशन पर कार्यरत है, तो क्या उसे “स्वेच्छा से कठिन स्टेशन पर सेवा” की श्रेणी में गिना जाएगा?
A) हाँ
B) नहीं
C) केवल अगर 3 साल से कम कार्यकाल हो
D) केवल प्रशासनिक कारणों से
✅ सही उत्तर: B) नहीं
प्रश्न 101: निम्न में से किन कर्मचारियों पर कठिन स्टेशन की सेवा हेतु न्यूनतम कार्यकाल की शर्त लागू नहीं होती?
A) PGT शिक्षक
B) प्रिंसिपल
C) ड्राइवर
D) TGT शिक्षक
✅ सही उत्तर: C) ड्राइवर
प्रश्न 102: यदि कोई कर्मचारी कठिन स्टेशनों पर लगातार रहा है, तो पहले स्टेशन की सेवा को कैसे गिना जाएगा?
A) नहीं गिना जाएगा
B) केवल 1 वर्ष तक गिना जाएगा
C) वर्तमान स्टेशन के कार्यकाल में जोड़ा जाएगा
D) नए स्टेशन के लिए दोबारा शुरू किया जाएगा
✅ सही उत्तर: C) वर्तमान स्टेशन के कार्यकाल में जोड़ा जाएगा
प्रश्न 103: प्रशासनिक स्थानांतरण के मामले में कर्मचारी की पूर्ववर्ती सेवा अवधि कैसे मानी जाती है?
A) नहीं मानी जाती
B) पूरी तरह नई गिनी जाती है
C) केवल आधी अवधि गिनी जाती है
D) संचित कार्यकाल के रूप में मानी जाती है
✅ सही उत्तर: D) संचित कार्यकाल के रूप में मानी जाती है
प्रश्न 104: क्या प्रशासनिक स्थानांतरण की संचित अवधि क्षेत्र-विशेष होती है?
A) हाँ
B) नहीं
C) केवल NER के लिए
D) केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
✅ सही उत्तर: B) नहीं
प्रश्न 105: विस्थापन स्थानांतरण का उद्देश्य क्या है?
A) कर्मचारी को दंडित करना
B) वरिष्ठता बढ़ाना
C) दूसरे कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए स्थान खाली कराना
D) कर्मचारियों को पदोन्नति देना
✅ सही उत्तर: C) दूसरे कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए स्थान खाली कराना
प्रश्न 106: “डिम्ड वैकेंसी” किसे कहते हैं?
A) खाली पद
B) स्थायी रूप से हटाए गए पद
C) वह पद जहाँ कार्यकाल पूरा हो चुका हो
D) नया सृजित पद
✅ सही उत्तर: C) वह पद जहाँ कार्यकाल पूरा हो चुका हो
प्रश्न 107: निम्न में से कौन विस्थापन स्थानांतरण से छूट प्राप्त कर्मचारी नहीं है?
A) चौकीदार
B) इलेक्ट्रीशियन-कम-प्लंबर
C) TGT गणित
D) कुक
✅ सही उत्तर: C) TGT गणित
प्रश्न 108: “प्रोटेक्टेड डिम्ड” कर्मचारी कौन होते हैं?
A) जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
B) जिनका सेवा काल 10 वर्ष से अधिक है
C) जो प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं और कार्यकाल पूरा कर चुके हैं
D) जो स्थानांतरण नहीं चाहते
✅ सही उत्तर: C) जो प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं और कार्यकाल पूरा कर चुके हैं
प्रश्न 109: एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से “डीम्ड” क्यों घोषित किया जाता है?
उत्तर: यदि कोई कर्मचारी किसी एक स्टेशन पर 15 वर्षों की सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे अनिवार्य रूप से “डीम्ड” घोषित किया जाएगा और उसका पद सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत विस्थापन के लिए खुल जाएगा।
प्रश्न 110: किन कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है?
उत्तर: PH कर्मचारी, DFR कर्मचारी और चालक, इलेक्ट्रीशियन-कम-प्लंबर, प्रयोगशाला सहायक, रसोइया, मेस हेल्पर, चौकीदार और चौकीदार-कम-सफाईकर्मी इस नियम से मुक्त हैं।
प्रश्न 111: यदि NVS पति-पत्नी दोनों एक ही स्टेशन पर कार्यरत हैं और 15 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो किसे “अनिवार्य डीम्ड” माना जाएगा?
उत्तर: केवल उस पति या पत्नी को “अनिवार्य डीम्ड” घोषित किया जाएगा जिसने 15 वर्ष पूरे किए हैं।
प्रश्न 112: ट्रांसफर प्रक्रिया में कर्मचारियों को किस क्रम में स्थानांतरित किया जाएगा?
उत्तर: प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है:
- PH श्रेणी
- मेडिकल श्रेणी
- कठिन/बहुत कठिन/अर्ध-कठिन स्टेशन
- NVS स्पाउस और सिंगल लेडी
- केंद्रीय/राज्य स्पाउस
- DFR
- सामान्य श्रेणी (प्लेन स्टेशन) के कर्मचारी
प्रश्न 113: यदि एक ही प्राथमिकता स्तर के दो कर्मचारी स्टेशन के लिए पात्र हैं, तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी?
उत्तर: उस कर्मचारी को वरीयता मिलेगी जिसकी स्टेशन वरिष्ठता अधिक होगी।
प्रश्न 114: यदि दो कर्मचारियों की स्टेशन वरिष्ठता समान हो, तो निर्णय कैसे लिया जाएगा?
उत्तर: पहले महिला को वरीयता दी जाएगी, और यदि लिंग भी समान है, तो अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी।
प्रश्न 115: रोटेशनल ट्रांसफर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य रीजनल लैंग्वेज टीचर्स को उनके मूल राज्य (Native State) में स्थानांतरण देना है, जिन्होंने बाहर (Outside Native State) में न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली है।
प्रश्न 116: रोटेशनल ट्रांसफर के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर: किसी भी दिशा (मूल राज्य या बाहर) में कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी करनी आवश्यक है।
प्रश्न 117: क्या प्राथमिकता श्रेणियाँ (PH, मेडिकल आदि) रोटेशनल ट्रांसफर पर लागू होती हैं?
उत्तर: नहीं, रोटेशनल ट्रांसफर में प्राथमिकता श्रेणियाँ लागू नहीं होतीं, सिवाय DFR श्रेणी के।
प्रश्न 119: क्या रीजनल लैंग्वेज टीचर को अपने गृह जिले में ट्रांसफर मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, ट्रांसफर नीति के अनुसार गृह जिले में पोस्टिंग प्रतिबंधित है।
प्रश्न 120: ‘डीम्ड’ घोषित होने के बाद रोटेशनल ट्रांसफर में क्या होता है?
उत्तर: जिन शिक्षकों ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वे “डीम्ड” माने जाएंगे और यदि कोई बाहर कार्यरत शिक्षक उनका स्टेशन चुनता है, तो उन्हें विस्थापित किया जा सकता है।
प्रश्न 121: ‘प्रोटेक्टेड डीम्ड’ का क्या अर्थ है?
उत्तर: यदि कोई शिक्षक 53 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या वैध प्राथमिकता श्रेणी में हो, तो उसे डीम्ड होने के बावजूद विस्थापन से छूट दी जाती है।
प्रश्न 122: यदि कोई कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा पूरी करके “डीम्ड” घोषित हो जाता है, तो क्या उसे तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाएगा?
उत्तर: नहीं, “डीम्ड” घोषित होने का अर्थ है कि उसका पद ट्रांसफर के लिए खुल गया है; ट्रांसफर की प्रक्रिया निर्धारित प्राथमिकता और उपलब्धता के आधार पर होगी।
प्रश्न 123: क्या DFR श्रेणी के कर्मचारी सामान्य श्रेणी से पहले ट्रांसफर प्रक्रिया में लिए जाते हैं?
उत्तर: हाँ, DFR श्रेणी सामान्य श्रेणी से ऊपर होती है।
प्रश्न 124: यदि किसी कर्मचारी की प्राथमिकता श्रेणी नहीं है, तो क्या वह अंतिम क्रम में ट्रांसफर किया जाएगा?
उत्तर: हाँ, सामान्य श्रेणी के कर्मचारी अंतिम क्रम में ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए लिए जाते हैं।
प्रश्न 125: स्टेशन सीनियरिटी की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: स्टेशन सीनियरिटी का अर्थ है किसी कर्मचारी द्वारा वर्तमान स्टेशन पर कार्य किए गए कुल वर्षों की अवधि।
प्रश्न 126: यदि तीन कर्मचारी एक ही स्टेशन के लिए पात्र हैं और उनकी वरिष्ठता, लिंग और उम्र समान है, तो क्या होगा?
उत्तर: ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय प्रशासनिक विवेकाधिकार (Administrative Discretion) के अनुसार लिया जा सकता है।
प्रश्न 127: क्या रीजनल लैंग्वेज टीचर को एक से अधिक बार रोटेशनल ट्रांसफर मिल सकता है?
उत्तर: पॉलिसी में एक बार का प्रावधान स्पष्ट है, लेकिन प्रशासनिक आवश्यकता या पात्रता दोबारा पूरी करने पर संभव है।
प्रश्न 128: यदि कोई रीजनल लैंग्वेज टीचर DFR श्रेणी में है, तो क्या वह रोटेशनल ट्रांसफर में प्राथमिकता पाएगा?
उत्तर: हाँ, केवल DFR श्रेणी को रोटेशनल ट्रांसफर में प्राथमिकता दी गई है।
प्रश्न 129: रोटेशनल ट्रांसफर में “डिफेंडिंग कैटेगरी” क्या है?
उत्तर: “डिफेंडिंग कैटेगरी” से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो “डीम्ड” हो चुके हैं और जिनकी जगह पर अन्य कर्मचारी पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन वे उम्र या प्राथमिकता के कारण विस्थापित नहीं किए जा सकते।
प्रश्न 130: क्या एनवीएस मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित कर्मचारी कभी भी क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय से किसी नवोदय विद्यालय में स्थानांतरित किए जा सकते हैं?
उत्तर: हाँ, प्रशासनिक कार्य आवश्यकतानुसार ऐसा स्थानांतरण कर सकता है।
प्रश्न 131: क्या एनवीएस मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन को उपयुक्त स्थिति में अनुमति दी जा सकती है।
प्रश्न 132: मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरणित कर्मचारियों की सेवा की गणना किस प्रकार की जाती है?
उत्तर: ऐसी सेवा को “हार्ड स्टेशन” पर कार्य नहीं माना जाता, और इसकी गणना “तैनाती की कुल अवधि” में की जाती है।
प्रश्न 133: क्या एनवीएस में सभी स्थानांतरणों पर यात्रा भत्ता देय होता है?
उत्तर: नहीं, केवल वे स्थानांतरण जो एनवीएस द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण नीति के तहत होते हैं, उनमें ही यात्रा भत्ता देय होता है।
प्रश्न 134: क्या प्रशासनिक आवश्यकता अथवा स्थानांतरण नीति के अनुसार किए गए स्थानांतरणों में यात्रा भत्ता मिलेगा?
उत्तर: हाँ, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय होगा।
प्रश्न 135: क्या बिना स्वीकृति के किए गए स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता मिलेगा?
उत्तर: नहीं, केवल स्वीकृत एवं नीति अनुरूप स्थानांतरणों में ही यात्रा भत्ता मिलेगा।
प्रश्न 136: क्या एनवीएस मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित कर्मचारी कभी भी क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय से किसी नवोदय विद्यालय में स्थानांतरित किए जा सकते हैं?
उत्तर: हाँ, प्रशासनिक कार्य आवश्यकतानुसार ऐसा स्थानांतरण कर सकता है।
प्रश्न 137: क्या एनवीएस मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन को उपयुक्त स्थिति में अनुमति दी जा सकती है।
प्रश्न 138: मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरणित कर्मचारियों की सेवा की गणना किस प्रकार की जाती है?
उत्तर: ऐसी सेवा को “हार्ड स्टेशन” पर कार्य नहीं माना जाता, और इसकी गणना “तैनाती की कुल अवधि” में की जाती है।
प्रश्न 139: क्या एनवीएस में सभी स्थानांतरणों पर यात्रा भत्ता देय होता है?
उत्तर: नहीं, केवल वे स्थानांतरण जो एनवीएस द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण नीति के तहत होते हैं, उनमें ही यात्रा भत्ता देय होता है।
प्रश्न 140: क्या प्रशासनिक आवश्यकता अथवा स्थानांतरण नीति के अनुसार किए गए स्थानांतरणों में यात्रा भत्ता मिलेगा?
उत्तर: हाँ, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय होगा।
प्रश्न 141: क्या बिना स्वीकृति के किए गए स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता मिलेगा?
उत्तर: नहीं, केवल स्वीकृत एवं नीति अनुरूप स्थानांतरणों में ही यात्रा भत्ता मिलेगा।
प्रश्न 142: नवोदय विद्यालय समिति की स्थानांतरण नीति की व्याख्या करने और शंकाओं का निवारण करने का अधिकार किसके पास है?
उत्तर: यह अधिकार आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति के पास सुरक्षित है।
प्रश्न 143: यदि स्थानांतरण नीति से संबंधित किसी प्रावधान को लेकर कोई अस्पष्टता या विवाद उत्पन्न होता है, तो अंतिम निर्णय कौन करेगा?
उत्तर: ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लिया जाएगा।
प्रश्न 144: क्या आयुक्त को स्थानांतरण नीति की किसी भी शंका को स्पष्ट करने का अधिकार है?
उत्तर: हाँ, आयुक्त के पास शंका निवारण व नीति की व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार है।
प्रश्न 145: नवोदय विद्यालय समिति के स्थानांतरण नीति में कुल कितनी प्रकार की स्टेशन श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं?
उत्तर: कुल चार प्रकार की स्टेशन श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं – Hard, Very Hard, NER (North Eastern Region) और Normal।
प्रश्न 146: Hard Stations में आमतौर पर किस प्रकार के स्थान शामिल होते हैं?
उत्तर: Hard Stations में वे स्थान शामिल होते हैं जहाँ भौगोलिक, सामाजिक, या सुविधागत कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे पहाड़ी या सीमावर्ती क्षेत्र।
प्रश्न 147: Very Hard Stations किन्हें माना गया है?
उत्तर: Very Hard Stations वे स्थान हैं जहाँ रहना अत्यधिक कठिन होता है, जैसे अत्यधिक दुर्गम या दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, जिनमें सुविधाओं का अभाव और कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं।
प्रश्न 148: NER श्रेणी में कौन से राज्य आते हैं?
उत्तर: NER (North Eastern Region) श्रेणी में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम आते हैं।
प्रश्न 149: Normal Stations किसे कहा जाता है?
उत्तर: Normal Stations वे स्थान होते हैं जो न तो Hard, Very Hard और न ही NER श्रेणी में आते हैं। ये अपेक्षाकृत सुविधाजनक और पहुँच योग्य स्थान होते हैं।
प्रश्न 150: क्या किसी स्थान की श्रेणी समय-समय पर बदली जा सकती है?
उत्तर: हाँ, समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार किसी स्थान की श्रेणी में परिवर्तन कर सकती है।
प्रश्न 151: Station Category किस उद्देश्य से निर्धारित की जाती है?
उत्तर: Station Categories का निर्धारण स्थानांतरण नीति को संतुलित, निष्पक्ष और व्यावहारिक बनाने हेतु किया जाता है, ताकि कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों में सेवा देने का अवसर मिल सके।
1. Very Hard Stations (अत्यंत कठिन स्टेशन)
- लद्दाख (Leh, Kargil)
- जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती दूरदराज़ स्थान
- हिमाचल प्रदेश के अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र
- उत्तराखंड के कुछ अत्यंत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र
- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भीतर स्थित अंदरूनी द्वीप
- मिजोरम के अत्यंत दुर्गम स्थान
- अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी और सीमावर्ती क्षेत्र
- नागालैंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र
✅ 2. Hard Stations (कठिन स्टेशन)
- सीमावर्ती जिलों में स्थित नवोदय विद्यालय जैसे – Poonch, Rajouri (J&K), Kupwara
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सामान्य पहाड़ी क्षेत्र
- अंडमान द्वीप समूह (मुख्य द्वीप)
- त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के कुछ क्षेत्रों के विद्यालय
- असम के बाढ़ग्रस्त या अंदरूनी क्षेत्रों के विद्यालय
✅ 3. NER Stations (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्टेशन)
- सभी राज्य जो NER (North Eastern Region) में आते हैं:
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- मणिपुर
- मेघालय
- मिजोरम
- नागालैंड
- सिक्किम
- त्रिपुरा
टिप्पणी: NER श्रेणी विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बनाई गई है, चाहे वहाँ की कठिनाई Hard या Very Hard में गिनी जाए या नहीं।
✅ 4. Normal Stations (सामान्य स्टेशन)
- सभी वे स्टेशन जो उपरोक्त तीन श्रेणियों (Very Hard, Hard, NER) में नहीं आते हैं।
- उदाहरण:
- दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आदि के शहरी या अर्द्ध-शहरी क्षेत्र
- VS स्थान श्रेणियों की तालिका (Appendix-1 के अनुसार)
श्रेणी | विवरण / उदाहरण स्थान |
Very Hard (अत्यंत कठिन) | – लद्दाख (Leh, Kargil) – जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती दूरस्थ क्षेत्र – हिमाचल और उत्तराखंड के अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र – अंडमान-निकोबार के अंदरूनी द्वीप – अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र |
Hard (कठिन) | – सीमावर्ती जिलों: Poonch, Rajouri, Kupwara – उत्तराखंड/HP के सामान्य पर्वतीय क्षेत्र – त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के कुछ भाग – असम के बाढ़ प्रभावित या दूरस्थ क्षेत्र |
NER (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) | – अरुणाचल प्रदेश – असम – मणिपुर – मेघालय – मिजोरम – नागालैंड – सिक्किम – त्रिपुरा |
Normal (सामान्य) | – दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी (मैदानी क्षेत्र) – राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि के शहरी/अर्द्ध-शहरी क्षेत्र |